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नशा तस्करों की संपत्ति की जब्त

जालंधर 18 फरवरी @TehlkaPunjabNetwork

कमिश्नरेट पुलिस ने पुलिस कमिश्नर श्री स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में दो नशा तस्करों की 34.36 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है। जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त ने बताया कि विजय कुमार पुत्र अनंत कुमार निवासी एच. 61, स्ट्रीट नं. 6, न्यू संत नगर, बस्ती शेख, जालंधर और अनंत राम उर्फ अनायत उर्फ नंत राम पुत्र साई दास उर्फ साई दास निवासी 61, गली नं. 6, न्यू संत नगर, बस्ती शेख, जालंधर। उसके पास से 510 ग्राम डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन और 6 लीटर 750 मिलीलीटर शराब बरामद की गई और उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 5, जालंधर में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22/61 के तहत एफआईआर 182 दिनांक 02.10.2012 के तहत मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों नशा तस्करों ने नशे के पैसे से संपत्ति और वाहन खरीदे हैं। इसके बाद पुलिस द्वारा संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी देते हुए श्री स्वप्न शर्मा ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक से सफीम (एफओपी) अधिनियम एवं एनडीपीएस अधिनियम, दिल्ली के तहत संपत्ति एवं वाहन जब्त करने के आदेश प्राप्त हो चुके हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि जब्त संपत्ति में 4 मरला 39 वर्ग फुट का एक घर भी शामिल है, जिसकी कीमत 33,83,100 रुपये (भूमि निर्माण लागत) और एक होंडा एक्टिवा 5 जी (मॉडल 2018) जिसका पंजीकरण नंबर पीबी-08-ईबी-6118 है, जिसकी कीमत 53, 511रूपये है. श्री स्वप्न शर्मा ने बताया कि जब्त संपत्ति की कुल कीमत 34,36,611 रुपये है। शहर से नशीले पदार्थों की बुराई को समाप्त करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा तथा नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई किसी भी संपत्ति या वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।

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